वाराणसी ज्ञानवापी का सर्वेक्षण पूरा इस दिन आएगा कोर्ट का आदेश

ज्ञानवापी का सर्वेक्षण पूरा इस दिन आएगा कोर्ट का 

वाराणसी ज्ञानवापी परिषद का सर्वे आज पूरा हो गया है गंडवा भी परिसर में वाराणसी जिला कोड के आदेश के बाद जारी एएसआई के साइंटिफिक सर्वे का आज आखिरी दिन था 100 दिन से चले आयुर्वेद सर्वे के बाद आज 17 नवंबर की सी की टीम ने कोर्ट में अपनी डिटेल्स रिपोर्ट सॉरी की सर्वे के दौरान अवशेषों को आज लकार में जमा कर दिया गया है

वाराणसी के ज्ञान तिवारी परिसर में जारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐसा ही की टीम की निरीक्षण का काम पूरा हो गया है आज दिनांक 16 नवंबर को इस सर्वे का अंतिम दिन था 100 दिन से 100 दिन से अधिक चल रहे ऐसी की सर्वे के बाद अब 17 नवंबर को वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसी अपनी रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करेगी दौरान 200 से अधिक अवशेषों को इकट्ठा किया गया तथा इसको सुरक्षित लिफाफे में किया गया इसके अलावा बहुत से अन्य भी सब हो चुका है इन सभी सबूत को कोर्ट में पेश किया जाएगा

क्या था मामला-ज्ञानवापी

पिछले साल अगस्त में दिल्ली की एक महिला राखी, सिंह और उनकी चार सहेलियों ने याचिका दायर मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और कुछ देवी-देवताओं की मूर्तियों की पूजा करने की इजाजत मांगी थी. वाराणसी में एक वार्षिक निचली अदालत थी जिसने इस याचिका को खारिज कर दिया था। मान लिया और याद है जो मैंने दावा किया है कि प्लॉट नंबर 9130 में देवता मौजूद हैं और जिस पर कोई विवाद नहीं है. राज्य में कहा गया है कि सर्वे कराकर पूरे मामले का निपटारा किया जाना चाहिए. करीब 8 महीने बाद 8 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया. मस्जिद की व्यवस्थाओं की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए। इस आदेश को कई तकनीकी पहलुओं के आधार पर कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसे कोर्ट में स्वीकार नहीं किया गया. सर्वे के दौरान मस्जिद की शक्ल में एक ऐसी आकृति मिली जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह एक शिवलिंग है। जिसके बाद मस्जिद को सील कर दिया गया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में नमाज जारी रखने का आदेश दिया था, हालांकि बाजू खाना और श्रृंगार गौरी की पूजा अभी साल में एक बार नवरात्रि चतुर्थी पर होती है, लेकिन अब पूजा की इजाजत मांगी गई है दैनिक। मुस्लिम पक्ष के बाबुल ने सवाल उठाया था कि इबादत की जगह मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बाहर है यानी विवादित क्षेत्र में नहीं है तो ऐसे में क्या मस्जिद में घुसकर पूजा करने से कोई नुकसान है? एक सर्वेक्षण? ज्ञानवापी मामले की सुनवाई वाराणसी कोर्ट करेगी. इस मामले में विशेष वाराणसी जिला न्यायाधीश ने 12 सितंबर को अपने फैसल में मुस्लिम बच्चों की अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिषद में देवी-देवताओं की पूजा की मांग करने वाली पांच महिलाओं को दोषी ठहराया था. इस मामले में 22 सितंबर 2019 को सुनवाई होनी थी.

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